कानपुर: केडीए को मिली 1.26 अरब की जमीन, तीन मामलों में जनपद न्यायाधीश के फैसले को हाईकोर्ट ने किया निरस्त
जवाहरपुरम आवासीय योजना की अर्बन लैंड सीलिंग भूमि के तीन मामलों में हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व में जनपद न्यायाधीश की ओर से दिए गए तीन फैसलों को निरस्त कर दिया।
जवाहरपुरम आवासीय योजना की अर्बन लैंड सीलिंग भूमि के तीन मामलों में हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व में जनपद न्यायाधीश की ओर से दिए गए तीन फैसलों को निरस्त कर दिया।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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