राजस्थान: गैर आरएएस से आईएएस पदोन्नति पर हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, सरकार को 15 दिन में फैसला लेने का आदेश
गैर आरएएस अधिकारियों को आईएएस पद पर पदोन्नति देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
गैर आरएएस अधिकारियों को आईएएस पद पर पदोन्नति देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
स्रोत: अमर उजाला — ब्रेकिंग — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
संबंधित खबरें
यूक्रेन में रूस का कहर: राहत केंद्र और शेल्टर पर बरसाए बम, 24 लोगों की मौत; फैली परमाणु हमले की अफवाह
दीया मिर्जा का दीपावली विवाद: अभिनेत्री की अपील पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, वीडियो दोबारा पोस्ट करने को कहा
गुजरात की कंपनी में आग से अफरा-तफरी: जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदे कर्मचारी, एक की मौत और दूसरा घायल
यूके में स्थायी निवास नियम: गृह मंत्रालय के फैसले से भारतीयों को लाभ, केयर वर्कर पर शबाना महमूद का रुख क्या?
रेलवे अफसर की मौत: 'जिंदगी में कोई रिवर्स गियर नहीं...अब विदा लेने का समय'; डायरी के दो पन्नों पर लिखा था नोट
टिप्पणियाँ