बिहार: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पूर्व प्रधानाध्यापक को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना
मधेपुरा में नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने निजी स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक मो. सद्दाम उर्फ मो. आकिब को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मधेपुरा में नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने निजी स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक मो. सद्दाम उर्फ मो. आकिब को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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