फर्रुखाबाद: बालक के अपहरण में 21 साल बाद दो को आजीवन कारावास, अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने आठ वर्षीय दिव्यांशु का अपहरण करने के 21 साल पुराने मामले में दोषी नत्थू और राजपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने आठ वर्षीय दिव्यांशु का अपहरण करने के 21 साल पुराने मामले में दोषी नत्थू और राजपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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