बिहार: शिक्षक के वेतन भुगतान में लापरवाही पड़ी भारी, डीईओ और डीपीओ पर 50-50 हजार का जुर्माना
बक्सर में शिक्षक के वेतन भुगतान मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों को 30 दिनों में राशि जमा करनी होगी।
बक्सर में शिक्षक के वेतन भुगतान मामले में न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों को 30 दिनों में राशि जमा करनी होगी।
स्रोत: अमर उजाला — बिहार — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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