यूपी: 70 साल से संपत्ति से वंचित रखने पर राज्य पर दो लाख रुपये हर्जाना, बकाया पर आठ फीसदी ब्याज भी देना होगा
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 70 साल से अधिक संपत्ति से वंचित रखने पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य अधिकारियों पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 70 साल से अधिक संपत्ति से वंचित रखने पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य अधिकारियों पर दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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