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CJP प्रोटेस्ट: 14 साल की लड़की के खिलाफ FIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, UP-दिल्ली सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 साल की लड़की को डराने-धमकाने के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने SG से लड़की की FIR पर कार्रवाई और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 साल की लड़की को डराने-धमकाने के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने SG से लड़की की FIR पर कार्रवाई और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा.
स्रोत: TV9 हिंदी — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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