राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में FMG स्टाइपेंड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को बकाया भुगतान का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लंबित स्टाइपेंड को लेकर राजस्थान सरकार को बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है।
विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) के स्टाइपेंड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लंबित भुगतान जारी करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने राज्य को बकाया स्टाइपेंड दो सप्ताह के भीतर जारी करने को कहा है।
मामला कुछ मेडिकल कॉलेजों में निर्धारित स्टाइपेंड के भुगतान से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में National Medical Commission से भी हलफनामा मांगा है।
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