हाईकोर्ट : किराये के मकान में दुर्घटनावश मौत पर मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, आपराधिक कार्रवाई रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किराये के मकान में दुर्घटनावश मौत पर मालिक को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए अभियोजन को मकान मालिक की ऐसी विशिष्ट लापरवाही या चूक का प्रथमदृष्टया साक्ष्य देना होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किराये के मकान में दुर्घटनावश मौत पर मालिक को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए अभियोजन को मकान मालिक की ऐसी विशिष्ट लापरवाही या चूक का प्रथमदृष्टया साक्ष्य देना होगा।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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