हाईकोर्ट : गैंगस्टर में कुर्क संपत्ति रिलीज से इन्कार पर डीएम को मामला कोर्ट भेजना जरूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क संपत्ति डीएम रिलीज करने से इन्कार करते हैं तो उन्हें मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ संबंधित कोर्ट में भेजना अनिवार्य है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क संपत्ति डीएम रिलीज करने से इन्कार करते हैं तो उन्हें मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ संबंधित कोर्ट में भेजना अनिवार्य है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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