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हाईकोर्ट : बिना नोटिस दिए बदला गया आदेश कानूनन अमान्य, नए सिरे से शुरू हो सुनवाई

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स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश 08 अक्टू 2026, 04:49 AM 3 व्यूज़
हाईकोर्ट : बिना नोटिस दिए बदला गया आदेश कानूनन अमान्य, नए सिरे से शुरू हो सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना दूसरे पक्ष को नोटिस दिए या उनका पक्ष जाने उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) की ओर से पुराना आदेश बदलना पूरी तरह से कानूनन अमान्य है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना दूसरे पक्ष को नोटिस दिए या उनका पक्ष जाने उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) की ओर से पुराना आदेश बदलना पूरी तरह से कानूनन अमान्य है।

स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।

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