बिहार: फ्लैट में सुविधाएं नहीं देना, बीमा दावा खारिज करना पड़ा महंगा; अब लाखों का मुआवजा देने का आदेश
पटना में जिला उपभोक्ता आयोग ने दो अहम फैसले सुनाए हैं। फ्लैट में समझौते के मुताबिक सुविधाएं नहीं देने पर बिल्डर को मुआवजा देना होगा। वहीं, वाहन बीमा दावा अनुचित तरीके से खारिज करने पर बीमा कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है।
पटना में जिला उपभोक्ता आयोग ने दो अहम फैसले सुनाए हैं। फ्लैट में समझौते के मुताबिक सुविधाएं नहीं देने पर बिल्डर को मुआवजा देना होगा। वहीं, वाहन बीमा दावा अनुचित तरीके से खारिज करने पर बीमा कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है।
स्रोत: अमर उजाला — बिहार — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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