हाईकोर्ट : लापरवाही के आरोपी बिजलीकर्मी के खिलाफ जारी वसूली आदेश पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापरवाही के कारण विभाग को हुई आर्थिक क्षति के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी के खिलाफ जारी 2,87,963 रुपये की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लापरवाही के कारण विभाग को हुई आर्थिक क्षति के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी के खिलाफ जारी 2,87,963 रुपये की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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