हाईकोर्ट : रिश्वत मांगने के आरापी को उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल करने की छूट, सीबीआई ने पकड़ा था रंगे हाथ
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमें में आरोपी को उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल करने की छूट प्रदान की है। याची को विशेष अदालत में 15 दिन के भीतर अर्जी दाखिल करनी होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मुकदमें में आरोपी को उन्मोचन प्रार्थना पत्र दाखिल करने की छूट प्रदान की है। याची को विशेष अदालत में 15 दिन के भीतर अर्जी दाखिल करनी होगी।
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