हाईकोर्ट : नाबालिग बच्चों का हित माता-पिता के अधिकारों से ऊपर, पिता को सौंपी दोनों नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिगों की अभिरक्षा का फैसला केवल माता-पिता के कानूनी अधिकारों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसमें बच्चों का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नाबालिगों की अभिरक्षा का फैसला केवल माता-पिता के कानूनी अधिकारों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसमें बच्चों का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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