हाईकोर्ट : सात साल या कम सजा वाले मामलों में जमानत के समय आरोपियों की उपस्थिती अनिवार्य नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को एक पत्र जारी कर 7 वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद आरोपियों का पूरा विवरण तलब किया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को एक पत्र जारी कर 7 वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद आरोपियों का पूरा विवरण तलब किया है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
संबंधित खबरें
बदायूं: मंदिर के पास जमीन पर पट्टे का विरोध, पैमाइश से भड़के महंत, समाधि के लिए गड्ढे में बैठे
आजम खां की रिहाई के 1 मिनट बाद गिरफ्तारी, जेल गेट पर क्या-क्या हुआ?
रामलला के दर्शन का समय बदला: एक नवंबर से लागू हुई नई व्यवस्था; जानें पट खुलने से लेकर बंद होने तक समय सारिणी
बिहार: 'जनादेश की चोरी', दो निर्दलीय एमएलसी के भाजपा में शामिल होने पर मनोज झा का तीखा हमला
एएमयू छात्रसंघ चुनाव: सड़क पर मोहम्मद नाम लिखने पर बवाल, प्रत्याशी के नाम को लेकर उठे सवाल
टिप्पणियाँ