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हाईकोर्ट : सात साल या कम सजा वाले मामलों में जमानत के समय आरोपियों की उपस्थिती अनिवार्य नहीं

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स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश 23 सित 2026, 05:55 AM 13 व्यूज़
हाईकोर्ट : सात साल या कम सजा वाले मामलों में जमानत के समय आरोपियों की उपस्थिती अनिवार्य नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को एक पत्र जारी कर 7 वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद आरोपियों का पूरा विवरण तलब किया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को एक पत्र जारी कर 7 वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में जेल में बंद आरोपियों का पूरा विवरण तलब किया है।

स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।

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