बिहार: पति का नाम होने पर भी जाति प्रमाणपत्र मान्य, पटना हाईकोर्ट का महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विवाहित महिला के जाति प्रमाणपत्र में पिता की जगह पति का नाम दर्ज होने से प्रमाणपत्र अमान्य नहीं माना जा सकता।
पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विवाहित महिला के जाति प्रमाणपत्र में पिता की जगह पति का नाम दर्ज होने से प्रमाणपत्र अमान्य नहीं माना जा सकता।
स्रोत: अमर उजाला — बिहार — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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