हाईकोर्ट : बूढ़ी मां को लावारिस छोड़कर घर जमाई बनाने की जिद मानसिक क्रूरता, पति की तलाक की मांग स्वीकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बूढ़ी मां को लावारिस छोड़ घर जमाई बनाने की जिद मानसिक क्रूरता है। इस आधार पर पति तलाक पाने का हकदार है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बूढ़ी मां को लावारिस छोड़ घर जमाई बनाने की जिद मानसिक क्रूरता है। इस आधार पर पति तलाक पाने का हकदार है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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