हाईकोर्ट : एक अभ्यर्थी की आपत्ति पर परीक्षा की उत्तर कुंजी की जांच जरूरी नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत केवल एक अभ्यर्थी की आपत्ति के आधार पर किसी परीक्षा के विवादित प्रश्नों और उनके उत्तर विकल्पों की जांच विशेषज्ञ को संदर्भित करना जरूरी नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत केवल एक अभ्यर्थी की आपत्ति के आधार पर किसी परीक्षा के विवादित प्रश्नों और उनके उत्तर विकल्पों की जांच विशेषज्ञ को संदर्भित करना जरूरी नहीं है।
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