राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला: अनुकंपा नियुक्ति के बाद की दूसरी शादी, अब वेतन से सास को देना होगा चौथाई हिस्सा
अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बहू के वेतन का 25 प्रतिशत हिस्सा सास के खाते में जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिवंगत कर्मचारी के अंतिम सेवा लाभों को भी सास और बहू के बीच बराबर बांटने के निर्देश दिए हैं।
अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बहू के वेतन का 25 प्रतिशत हिस्सा सास के खाते में जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिवंगत कर्मचारी के अंतिम सेवा लाभों को भी सास और बहू के बीच बराबर बांटने के निर्देश दिए हैं।
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