यूपी : हाईकोर्ट ने कहा- हृष्ट-पुष्ट पति को पत्नी का भरण-पोषण करना ही होगा, बेरोजगारी का बहाना नहीं चलेगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट पति बेरोजगारी का बहाना बनाकर पत्नी को भरण-पोषण देने से इन्कार नहीं कर सकता। पत्नी की जिम्मेदारी पति की है और वह उसे जीवनयापन के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट पति बेरोजगारी का बहाना बनाकर पत्नी को भरण-पोषण देने से इन्कार नहीं कर सकता। पत्नी की जिम्मेदारी पति की है और वह उसे जीवनयापन के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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