बिहार: पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला-सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन में कटौती रद्द, अब ब्याज समेत लौटानी होगी रकम
पटना हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी उमेश कुमार वर्मा की पेंशन में 75 प्रतिशत कटौती का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने आठ सप्ताह में छह प्रतिशत ब्याज सहित बकाया भुगतान और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त अधिकारी उमेश कुमार वर्मा की पेंशन में 75 प्रतिशत कटौती का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने आठ सप्ताह में छह प्रतिशत ब्याज सहित बकाया भुगतान और अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया।
स्रोत: अमर उजाला — बिहार — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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