बिहार: किशोरावस्था के पुराने केस पर नहीं छिन सकता भविष्य? हाईकोर्ट ने सिपाही भर्ती रद्द करने का आदेश पलटा
पटना हाईकोर्ट ने किशोरावस्था के दौरान दर्ज आपराधिक मामले के आधार पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही का चयन रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को चार महीने के भीतर मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।
पटना हाईकोर्ट ने किशोरावस्था के दौरान दर्ज आपराधिक मामले के आधार पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही का चयन रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया। अदालत ने अधिकारियों को चार महीने के भीतर मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।
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