हाईकोर्ट : समन जारी करने के स्तर पर नहीं किया जा सकता साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन, अपील खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि समन जारी करने के स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन या मिनी ट्रायल नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया अपराध के होने या नहीं होने के बिंदु पर विचार किया जाता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि समन जारी करने के स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन या मिनी ट्रायल नहीं किया जा सकता। इस स्तर पर प्रथम दृष्टया अपराध के होने या नहीं होने के बिंदु पर विचार किया जाता है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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