हाईकोर्ट : मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों में संविदा नियुक्ति कर्मचारियों का शोषण, नियमित भर्ती करे सरकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती किए बिना वर्षों से संविदा के आधार पर काम चलाने की व्यवस्था को गंभीरता से लिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में नियमित भर्ती किए बिना वर्षों से संविदा के आधार पर काम चलाने की व्यवस्था को गंभीरता से लिया है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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