हाईकोर्ट : अधिकार की सही जानकारी नहीं देने पर गांजा तस्करी के आरोपी की हिरासत रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकार की सही जानकारी नहीं देने पर गांजा तस्करी के आरोपी की हिरासत रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने सचिन पटेल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकार की सही जानकारी नहीं देने पर गांजा तस्करी के आरोपी की हिरासत रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने सचिन पटेल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
संबंधित खबरें
बिहार : पटना में प्रतियोगी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, तनाव; गांधी मैदान में ही पुलिस ने रोका; कई हिरासत में
29 मुकदमे, लूट की कार और तमंचा: दूसरी वारदात की फिराक में था बदमाश, मुठभेड़ में पुलिस ने दबोचा
गजब का हाल: करोड़ों की सरकारी जमीन पर पुलिसकर्मियों का कब्जा, राजस्व विभाग की जांच में हुआ खुलासा
यूपी: वेटर को थप्पड़ मारने का मामला पुलिस आयुक्त तक पहुंचा, मुंबई से आगरा पहुंचे इनफ्लुएंसर
प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक: मौसम बदलते ही बढ़ीं सांस और हड्डियों की दिक्कतें, एसएन की ओपीडी में उमड़े मरीज
टिप्पणियाँ