कानपुर: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति, सास व ससुर को काटनी होगी सात-सात साल की कैद
दहेज के लिए शादी के सवा साल बाद ही पत्नी की हत्या कर देने वाले पति, सास व ससुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने सात-सात साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दहेज के लिए शादी के सवा साल बाद ही पत्नी की हत्या कर देने वाले पति, सास व ससुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश राकेश सिंह ने सात-सात साल कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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