हाईकोर्ट का आदेश : पति से अनबन पर नहीं दे सकते गर्भपात की अनुमति, अजन्मे बच्चे को भी जीने का मौलिक अधिकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मां की शारीरिक स्वायत्तता के साथ-साथ गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को भी जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे में पति-पत्नी के बीच सामान्य अनबन के आधार पर गर्भ में पल रहे बच्चे को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मां की शारीरिक स्वायत्तता के साथ-साथ गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को भी जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। ऐसे में पति-पत्नी के बीच सामान्य अनबन के आधार पर गर्भ में पल रहे बच्चे को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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