दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: माता-पिता की सुरक्षा को खतरा न हो तो बेटे को नहीं कर सकते बेदखल, जानें मामला
हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा कि बेटे को माता-पिता के घर से तभी बेदखल किया जा सकता है, जब उनकी सुरक्षा को वास्तविक खतरा हो। यदि संपत्ति माता-पिता के घर से दूर हो और बेटा सह-भागीदार हो तो उत्पीड़न के आरोप पर बेदखली नहीं होगी।
हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें कहा कि बेटे को माता-पिता के घर से तभी बेदखल किया जा सकता है, जब उनकी सुरक्षा को वास्तविक खतरा हो। यदि संपत्ति माता-पिता के घर से दूर हो और बेटा सह-भागीदार हो तो उत्पीड़न के आरोप पर बेदखली नहीं होगी।
स्रोत: अमर उजाला — दिल्ली — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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