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हाईकोर्ट : सिर्फ नाम पर जमीन नहीं होने से परिवार के सदस्य को मुआवजे से वंचित नहीं कर सकते

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स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश 28 अक्टू 2026, 12:15 PM 3 व्यूज़
हाईकोर्ट : सिर्फ नाम पर जमीन नहीं होने से परिवार के सदस्य को मुआवजे से वंचित नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि मृतक के नाम पर कृषि भूमि दर्ज नहीं थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि मृतक के नाम पर कृषि भूमि दर्ज नहीं थी।

स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।

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