हाईकोर्ट : सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत गठित न्यायाधिकरण को जाली दान विलेख रद्द करने का अधिकार नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति के स्वामित्व और उससे जुड़े दस्तावेज को कूटरचित घोषित कर रद्द करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति के स्वामित्व और उससे जुड़े दस्तावेज को कूटरचित घोषित कर रद्द करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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