हमीरपुर: दहेज हत्या में पति, सास-ससुर को दस-दस साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया
दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने पति, सास और ससुर को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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