हाईकोर्ट : डीएम ही बुला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव की बैठक, दूसरे अधिकारी नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहकारी समिति के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने की तारीख, समय और स्थान तय करने का अधिकार केवल डीएम के पास है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहकारी समिति के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक बुलाने की तारीख, समय और स्थान तय करने का अधिकार केवल डीएम के पास है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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