हाईकोर्ट : आरक्षित वर्ग के अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को चयन से नहीं रोक सकते , सरकार की सभी अपीलें खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों के अंक सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक हैं, उन्हें केवल आरक्षित वर्ग का होने के आधार पर चयन से वंचित नहीं किया जा सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों के अंक सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से अधिक हैं, उन्हें केवल आरक्षित वर्ग का होने के आधार पर चयन से वंचित नहीं किया जा सकता।
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