हाईकोर्ट : पढ़ाई को ढाल बना चुनाव ड्यूटी से इन्कार नहीं कर सकते सरकारी शिक्षक, पांच टीचरों की याचिका खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षकों की चुनाव संबंधी ड्यूटी को वैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों का मूल दायित्व बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन्हें निर्वाचन संबंधी कार्यों में भी लगाया जा सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी शिक्षकों की चुनाव संबंधी ड्यूटी को वैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों का मूल दायित्व बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन्हें निर्वाचन संबंधी कार्यों में भी लगाया जा सकता है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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