हाईकोर्ट : प्राधिकरण की गलती से विज्ञापन रद्द हुआ तो आवंटी को देना होगा मुआवजा, कोर्ट ेने दिया आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्राधिकरण की अपनी गलती के कारण विज्ञापन रद्द किया जाता है और आवंटी की ओर से किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण को उसके निवेश की भरपाई करनी होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्राधिकरण की अपनी गलती के कारण विज्ञापन रद्द किया जाता है और आवंटी की ओर से किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण को उसके निवेश की भरपाई करनी होगी।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
संबंधित खबरें
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 5 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
बिहार: माइक्रो फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी, 15 लाख लेकर ऑफिस बंद कर फरार हुए आरोपी; सैकड़ों लोग शिकार
बिहार: आज रोजगार मेले का आयोजन, 600 से अधिक पदों पर होगी भर्ती; 35 हजार रुपये तक मिलेगी सैलरी
एएमयू-वीमेंस कॉलेज छात्रसंघ चुनाव: आज मतदान, शाम को मतगणना, देर रात तक आएंगे नतीजे
टिप्पणियाँ