हाईकोर्ट : पीड़िता की भरोसेमंद गवाही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त, नाबालिग से दुष्कर्म में मिली सजा बरकरार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता की भरोसेमंद गवाही दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकल पीठ ने नाबालिग संग दुष्कर्म के दोषी को मिली 10 साल की सजा बरकरार रखी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता की भरोसेमंद गवाही दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकल पीठ ने नाबालिग संग दुष्कर्म के दोषी को मिली 10 साल की सजा बरकरार रखी।
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