हाईकोर्ट : समय पर संपत्ति की घोषणा नहीं करना कर्मचारी की चूक, निंदा प्रविष्टि बरकरार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निर्धारित समय पर संपत्ति की घोषणा नहीं करना कर्मचारी की चूक है। 10 साल तक घोषणा नहीं करने वाला कर्मचारी किसी राहत का हकदार नहीं हो सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निर्धारित समय पर संपत्ति की घोषणा नहीं करना कर्मचारी की चूक है। 10 साल तक घोषणा नहीं करने वाला कर्मचारी किसी राहत का हकदार नहीं हो सकता।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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