बिहार: सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को स्थायी शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने की मांग खारिज कर दी।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को स्थायी शिक्षक भर्ती में अनुभव के आधार पर अतिरिक्त अंक देने की मांग खारिज कर दी।
स्रोत: अमर उजाला — बिहार — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
संबंधित खबरें
यूपी: आजम खां को हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची कोर्ट, ईडी की एफआईआर में पूछताछ की तैयारी
बिहार: भाजपा के वरिष्ठ नेता और SIS ग्रुप के संस्थापक डॉ. आरके सिन्हा का निधन, नोएडा में ली अंतिम सांस
अलीगढ़: दूधमा में बुखार से 8 साल की बच्ची की मौत, 12 से अधिक बीमार, गांव में दहशत का माहौल
यूपी: दो पैन कार्ड मामले में आजम-अब्दुल्ला को राहत, रिहाई पर ईडी की नई एफआईआर डाल सकती है अड़ंगा
सुना है क्या: 'फंसती दिखी गर्दन तो हो लिए किनारे', साथ ही 'सोशल मीडिया वाले नेता जी व पैसा बोलता है' के किस्से
टिप्पणियाँ