हाईकोर्ट का अहम फैसला : सीजनल कलेक्शन अमीनों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जिले के तीन सेवानिवृत्त कलेक्शन अमीनों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की गणना में नियमितीकरण से पहले की सीजनल सेवा को भी शामिल किया जा सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा जिले के तीन सेवानिवृत्त कलेक्शन अमीनों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा की गणना में नियमितीकरण से पहले की सीजनल सेवा को भी शामिल किया जा सकता है।
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