हाईकोर्ट : पुलिस जांच से असंतुष्टि भर से नहीं बनता कर्तव्य की उपेक्षा का अपराध, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच से असंतुष्टि भर से एससी-एसटी एक्ट की धारा-4 के तहत कर्तव्य की उपेक्षा का अपराध नहीं बनता। इसके लिए लोक सेवक की जानबूझकर की गई चूक साबित करना जरूरी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस जांच से असंतुष्टि भर से एससी-एसटी एक्ट की धारा-4 के तहत कर्तव्य की उपेक्षा का अपराध नहीं बनता। इसके लिए लोक सेवक की जानबूझकर की गई चूक साबित करना जरूरी है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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