हाईकोर्ट : अंतरात्मा झकझोर देने वाले अपराध पर अदालतें रद्द कर सकतीं हैं जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर गोपाल की एकल पीठ ने कहा कि सामान्य तौर पर जमानत मिलने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, अपराध के तथ्य इतने गंभीर हो कि वह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दें।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर गोपाल की एकल पीठ ने कहा कि सामान्य तौर पर जमानत मिलने के बाद उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन, अपराध के तथ्य इतने गंभीर हो कि वह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दें।
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