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हाईकोर्ट : एफआईआर या लंबित आपराधिक केस के आधार पर नौकरी से बर्खास्तगी गैर-कानूनी

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स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश 23 सित 2026, 05:23 AM 15 व्यूज़
हाईकोर्ट : एफआईआर या लंबित आपराधिक केस के आधार पर नौकरी से बर्खास्तगी गैर-कानूनी

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) इलाहाबाद पीठ ने कहा कि केवल एफआईआर या आपराधिक मामला लंबित होने या चार्जशीट दाखिल होने मात्र से किसी कर्मचारी को अयोग्य मानकर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) इलाहाबाद पीठ ने कहा कि केवल एफआईआर या आपराधिक मामला लंबित होने या चार्जशीट दाखिल होने मात्र से किसी कर्मचारी को अयोग्य मानकर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।

स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।

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