हाईकोर्ट : माता-पिता हैं तो भी बालिग बेटी की मर्जी सर्वोपरि, साथ रहने को मजबूर नहीं कर सकते
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिये बालिग बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिये बालिग बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
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