यूपी: झोलाछाप डाक्टरों व अवैध क्लीनिकों पर रोक के मामले में हाईकोर्ट सख्त, केंद्र-राज्य सरकार से मांगा जवाब
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश तुलसा देवी सेवा संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया।
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश तुलसा देवी सेवा संस्थान की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया।
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