हाईकोर्ट : गैंगस्टर एक्ट में ढाबा कुर्क करने का आदेश रद्द, आपराधिक मामले में संलिप्तता ही एक मात्र आधार नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही में गैंगस्टर एक्ट के तहत बजपेयी ढाबे को कुर्क करने के डीएम के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने के लिए केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता ही पर्याप्त नहीं है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही में गैंगस्टर एक्ट के तहत बजपेयी ढाबे को कुर्क करने के डीएम के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने के लिए केवल आपराधिक मामले में संलिप्तता ही पर्याप्त नहीं है।
स्रोत: अमर उजाला — उत्तर प्रदेश — पूरी खबर मूल साइट पर पढ़ें।
संबंधित खबरें
UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 8 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
हाईकोर्ट : पढ़ाई को ढाल बना चुनाव ड्यूटी से इन्कार नहीं कर सकते सरकारी शिक्षक, पांच टीचरों की याचिका खारिज
अलीगढ़: 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला न्यायालय से लेकर तहसील स्तर तक होगी आयोजित
पीलीभीत: नकली आभूषणों पर हॉलमार्क लगाकर बैंक से गोल्ड लोन लेने की कोशिश, छह आरोपी गिरफ्तार
हाथरस: त्योहार पर गैस सिलिंडर के लिए कतार में इंतजार, महिला-बुजुर्ग और काम-धंधे वाले लोग परेशान
टिप्पणियाँ